प्रधानमंत्री जन धन योजना | इस योजना के तहत खाता कैसे खुलवाएं | इस योजना का लाभ व उद्देश्य की पूरी जानकारी
योजना का संक्षिप्त विवरण-
प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है। इस योजना की घोषणा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई थी और 28 अगस्त 2014 से इस योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के अंतर्गत भारत के नागरिक किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) की सहायता से जीरो बैलेंस में अपना खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस में खाता खोले जाते हैं, हालांकि अगर खाताधारक अपने बैंक पासबुक की जांच करना चाहते हैं तो उन्हें न्यूनतम बैलेंस मानदंडों को पूरा करना होगा।
Official Website Of PMJDY - https://pmjdy.gov.in/hi-scheme
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- · यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाण पर्याप्त है।
- · यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से किसी एक की आवश्यकता होगीः
1. मतदाता पहचान पत्र,
2. ड्राइविंग लाईसेंस,
3. पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा
4. नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये “पहचान तथा पते का प्रमाण” दोनों का कार्य कर सकता है।
- · यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्ता वर्णित “वैद्य सरकारी कागजात” नहीं हैं, लेकिन इसे बैंक द्वारा ‘कम जोखिम’ की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो वह निम्नंलिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता/सकती है:
- · केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीरय संस्थािनों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र;
- · उक्त् व्यक्ति के विधिवत सत्यातपित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।
नोट- साधारण रूप में जानिये कि इस योजना के तहत खता खोलवाने में आपके पास आधार कार्ड, पेन कार्ड/वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज़ के 4 फोटो और एक फॉर्म कि आवश्यकता पड़ेगी.
प्रधानमंत्री जन-धन योजना 2020 के नए अपडेट कि कुछ जानकारी -
जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं अभी के समय में कोरोनावायरस जैसे महामारी के कारण पूरे भारत को lockdown किया गया है. ऐसे में लोगों के खाने-पीने में परेशानी ना हो इसके लिए भारत सरकार ने जनधन योजना के तहत खुलवाए गए बैंक खातों में ₹500-500 की सहायता राशि भेजी है और यह भी घोषणा की है कि आगामी समय में सरकार के द्वारा किसी भी सरकारी योजना के तहत सारे लेनदेन इसी खातों से किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री जनधन योजना 2020 में आवेदन कैसे करें?
प्रधानमंत्री जनधन योजना 2020 में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना के लिए एक फार्म की आवश्यकता होती है । यह फॉर्म प्रधानमंत्री जन धन योजना के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या बैंक शाखा से प्राप्त कर सकते हैं. फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे के लिंक पर क्लिक करें।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना फॉर्म यहाँ से Download करें .1.Hindi Form 2.EnglishForm
- · जो लाभार्थी इस प्रधानमंत्री जन धन योजना 2020 के तहत अपना खाता खुलवाना चाहते है तो उन्हें अपनी नज़दीकी बैंक में जाना होगा ।
· ऊपर बताए गए फॉर्म को अच्छी तरीके से आपको भर लेनी होगी।
- · जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करके आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा पर जाकर फॉर्म और सारे दस्तावेजों को जमा करना होगा।
- · बैंक अधिकारी के पास जब फॉर्म जमा हो जाता है तो उसके बाद की जो कार्रवाई होती है वह बैंक के द्वारा करने के बाद आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोल दिया जाता है और आपको एक रिसिप्ट के तौर पर आपके खाते से जुड़ी जानकारी से संबंधित एक आईडी कार्ड दी जाती है.
- · इस आईडी कार्ड की सहायता से ही आप अपने बैंक से पैसे निकासी और जमा कर पाएंगे। बैंक खाता खोलने के 15 से 20 दिनों के बाद आप अपने नजदीकी शाखा पर पासबुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. पासबुक के लिए अप्लाई करने के बाद आपको न्यूनतम बैलेंस मानदंडों को पूरा करना होगा.
इस योजना से जुड़े विशेष लाभ निम्नाजनुसार हैं
- · जमा राशि पर ब्याज।
- · एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर।
- · कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं।
- · प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत रू0 30,000 का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा
- · भारत भर में धन का आसानी से अंतरण।
- · सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ अंतरण प्राप्तफ होगा।
- · छ: माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चाूत ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी।
- · पेंशन, बीमा उत्पांदों तक पहुंच।
- · प्रधान मन्त्री जन धन योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रूपे कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम,पीओएस, ई -कॉम आदि चैनल पर कम से कमएक सफल वित्तीयी अथवा गैर- वित्तीयी लेनदेन या तो अपने स्वयं के बैंक (उसी बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रुपे कार्ड धारक) और/अथवा किसी दूसरे बैंक (अन्य बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रूपे कार्डधारक) के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो,रूपे बीमा कार्यक्रम वित्तीयी वर्ष 2016-2017 के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे।
- · प्रति परिवार, मख्यधत: परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000/- रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।
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